Delhi fuel policy 2025: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली नई ईंधन नीति के तहत, 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा.
यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है.
आधुनिक तकनीक का उपयोग
इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे स्थापित किए जाएंगे. यदि कोई वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा. नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें वाहन जब्ती तक शामिल है.
वाहन मालिकों के लिए क्या हैं विकल्प?
वाहन मालिकों के पास अब दो रास्ते हैं: पहला, अपने वाहन को सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप कराना, जहां कुछ आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकता है. दूसरा, वाहन को NCR क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना, जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य होगा.
हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
सरकार का मानना है कि यह नीति पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करेगी, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा. यह कदम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगा. यदि आपका वाहन इस नीति के दायरे में आता है, तो तुरंत कार्रवाई करें. चाहे वह वाहन बेचना हो, स्क्रैप कराना हो, या BS6/इलेक्ट्रिक वाहन में अपग्रेड करना हो, अभी से योजना बनाएं.