Aston Martin की रफ्तार ने ली 26 साल की महिला की जान, राज्यसभा सांसद के बेटे पर FIR

हैदराबाद के माधापुर इलाके में Aston Martin की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई. पुलिस ने कार चालक के रूप में राज्यसभा सांसद के 21 वर्षीय बेटे की पहचान की है. मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है.

Date Updated Last Updated : 21 August 2026, 01:22 PM IST
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Courtesy: X/@Vishii14

हैदराबाद: हैदराबाद में तेज रफ्तार Aston Martin की चपेट में आने से 26 वर्षीय महिला की जान चली गई. कार चालक की पहचान राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजुश के रूप में की गई है. पुलिस ने उस पर लापरवाही से कार चलाने का आरोप लगाया है, हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

बता दें कि मृतका भारती मुखी इनऑर्बिट मॉल में एक लाइफस्टाइल कपड़ों की दुकान में काम करती थीं. 16 अगस्त को वह अपने कार्यस्थल के पास सड़क पार कर रही थीं. इसी दौरान कथित तौर पर तेज रफ्तार Aston Martin कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा माधापुर इलाके में मॉल के सामने हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बह गया. उन्हें तुरंत उसी कार से जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लंच से लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, हादसे से पहले भारती अपनी 26 वर्षीय सहकर्मी पूजा अशोक अलोन के साथ दोपहर करीब 3 बजे लंच के लिए पास के आईटीसी कोहेनूर इलाके में गई थीं. दोनों खाना खाने के बाद वापस अपने कार्यस्थल की ओर लौट रही थीं. मॉल के सामने सड़क पार करते समय भारती कार की चपेट में आ गईं. हादसे के बाद उनकी सहकर्मी पूजा ने स्टोर मैनेजर अश्विन कुमार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने आरोपी को जारी किया नोटिस

साइबराबाद पुलिस ने संजुश को कार चलाने वाला व्यक्ति बताया है. उनके पिता लिंगमनेनी रमेश व्यवसायी होने के साथ राज्यसभा सांसद हैं और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से जुड़े हैं. माधापुर के सहायक पुलिस आयुक्त सी.एच. श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि मामला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें अधिकतम सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है.

BNS की धारा 106(1) में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह धारा लापरवाही या ऐसे कृत्य से मौत होने से संबंधित है, जिसमें जान से मारने का इरादा नहीं था. एफआईआर में कार को तेज और लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया गया है.

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