Saif Ali Khan Bhopal property dispute: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है. यह विवाद 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें अहमदाबाद पैलेस और हजारों एकड़ जमीन शामिल है.
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर हाई कोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के 2000 के फैसले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह विचार नहीं किया था. अब मामले की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी वारिसों को न्याय मिल सके.
सैफ के लिए बढ़ी चुनौतियां
यह विवाद भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है. नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की परदादी थीं, को यह संपत्ति दी गई थी. हालांकि, अन्य वारिसों, जिनमें बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान और अन्य शामिल हैं, ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के पारदर्शी बंटवारे की मांग की.
उन्होंने 2000 में हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. हाई कोर्ट के इस फैसले से सैफ अली खान और उनके परिवार, जिसमें शर्मिला टैगोर, सबा और सोहा अली खान शामिल हैं, के लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं. अब ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी, जहां संपत्ति का असली हकदार कौन है, यह तय होगा.