यश दयाल यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट पहुंचे, FIR रद्द करने की मांग

भारतीय क्रिकेटर यश दयाल ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उनके खिलाफ भारतीय नवीन संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की गुहार लगाई गई है.

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Yash Dayal reached the High Court: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उनके खिलाफ भारतीय नवीन संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की गुहार लगाई गई है. यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब एक महिला ने दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. क्रिकेटर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से राहत की मांग की है.

क्या है पूरा मामला 

6 जुलाई 2025 को इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता महिला ने उन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया. दयाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के प्रभारी, और शिकायतकर्ता को प्रतिवादी बनाया है. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है.

यश दयाल का पलटवार

यश दयाल ने भी शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में शिकायत दर्ज की है. उन्होंने महिला पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. दयाल का दावा है कि महिला ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और पैसे की मांग की. साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने उनके करियर और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. दयाल ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कानूनी प्रक्रिया और संभावनाएं

यह मामला अब हाईकोर्ट के समक्ष है. बीएनएस की धारा 69 यौन उत्पीड़न से संबंधित है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों पर गहरा प्रभाव डालेगा. अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के रुख और यश दयाल को मिलने वाली संभावित अंतरिम राहत पर टिकी हैं.