Maha Kumbh 2025: महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा भ्रामक वीडियो और अफवाहें फैलाने के मामले में कुम्भ मेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कुल 36 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनके जरिए पाकिस्तान के एक वीडियो को महाकुंभ प्रयागराज का बता कर यह अफवाह फैलायी गई थी कि एक बस नाले में गिर गई और इस हादसे में 10 बच्चे और कई लोग मारे गए.
अफवाह का आधार और तथ्य
21 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को सूचना मिली कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के एक वीडियो को महाकुंभ प्रयागराज का बता कर इसे भ्रामक तरीके से प्रचारित कर रहे हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा था कि एक बस महाकुंभ मेला जाते हुए नाले में गिर गई और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई. हालांकि, जांच में यह खुलासा हुआ कि यह वीडियो पाकिस्तान के रायविंड से लाहौर जाने वाली बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का था, जो नवंबर 2024 में हुआ था.
इसके बाद, महाकुंभ और उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस अफवाह को खारिज किया और संबंधित जानकारी को सही किया.
36 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR
कुम्भ मेला पुलिस ने इस भ्रामक प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 36 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR दर्ज की. इनमें कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Instagram, Facebook, और YouTube पर सक्रिय अकाउंट्स शामिल हैं. इन अकाउंट्स में शामिल नामों में Sima Yadav, Shyamu Thakur, Arshad Ansari, Sahil Kushwah, Brijesh Yadav और कई अन्य नाम शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
137 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई
इसके अलावा, महाकुंभ से संबंधित अन्य भ्रामक वीडियो और फोटो पोस्ट करने वाले कुल 137 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 11 अलग-अलग प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं. प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने की प्रक्रिया जारी है.
प्रशासन का कड़ा संदेश
महाकुंभ मेले का आयोजन लाखों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे अफवाहों से न केवल समाज में भय फैलता है, बल्कि प्रशासन की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले.