'हम बर्बाद हो जाएंगे..', अपने ही जाल में फंसे ट्रंप, सता रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डर; हो सकता है अरबों का नुकसान

ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अगर अदालत का फैसला टैरिफ से जुड़ा फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, तो सरकार को पहले से वसूले गए पैसे वापस करने में बहुत मुश्किल होगी.

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नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने ही लगाए टैरिफ को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि अमेरिका को इतना टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, तो इससे अमेरिकी सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

ट्रंप ने सोमवार, 12 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, तो सरकार को पहले से वसूले गए पैसे वापस करने में बहुत मुश्किल होगी. अब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरे हुए हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घबराए डोनाल्ड ट्रंप 

पूरी दुनिया को अपनी टैरिफ रणनीति से डराने वाले अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप अब खुद खौफ में हैं. दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ट्रंप सरकार द्वारा लागू टैरिफ नीति पर फैसला सुनाने वाली है. अगर यह फैसला सरकार के खिलाफ गया तो ट्रंप को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अगर कोर्ट फैसला सुनाती है कि अमेरिका को इतना टैरिफ लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें वसूल की गई रकम को वापस करना होगा. ऐसे में देश की हालत बिगड़ सकती है. ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के कारण हुई कमाई को लौटाने में कई साल लग सकते हैं और इसका प्रभाव सैकड़ों अरब डॉलर या यहां तक कि खरबों डॉलर तक हो सकता है.

मुसीबत में फंस सकते हैं ट्रंप 

कोर्ट के विपरित फैसले से ट्रंप मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि  यह पता करना मुश्किल होगा कि किस देश को कितनी राशि लौटानी होगी. ऐसे में वह किस आधार पर देशों को उनका टैरिफ वापस करेंगे. साथ उन्होंने आगे कहा कि भुगतान केवल नकद में नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे देशों में निवेश या फैक्ट्रियों के माध्यम से भी करना पड़ सकता है.

कोर्ट पर दबाव बनाना चाह रहे ट्रंप

राष्ट्रपति इन पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं. ताकि मामला थोड़ा नरम हो जाए और कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाए. बता दें कोर्ट में ट्रंप के एकतरफा टैरिफ अधिकारों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचार चल रहा है.