Sheikh Hasina sentenced to six months in jail Bangladesh court: ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवमानना मामले में दोषी पाते हुए छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है. जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा मजूमदार की अध्यक्षता वाली अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस मामले में फ़ैसला सुनाया. बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, यह सज़ा शेख हसीना के लीक हुए ऑडियो क्लिप से जुड़ी है, जिसमें उनकी विवादित टिप्पणी सामने आई थी.
लीक ऑडियो ने बढ़ाई मुश्किलें
पिछले साल शेख हसीना का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वह गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बातचीत करती सुनाई दीं. इस क्लिप में हसीना ने कथित तौर पर कहा, "मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है."
इस बयान को अदालत ने अवमानना माना. शकील बुलबुल को भी इस मामले में पहले ही दो महीने की सजा सुनाई जा चुकी है. बुलबुल अवामी लीग की छात्र शाखा, बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) से जुड़े रहे हैं.
बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन
अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जब स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) ने सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन शुरू किए. इसके बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं. उनके कई पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है.
अंतरिम प्रशासन का गठन
हसीना के देश छोड़ने के तीन दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व सौंपा गया. यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है.