अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज

Ali Ahmed son of Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को प्रयागराज की अदालत से बड़ा झटका लगा है. झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है. अली पर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने और प्रॉपर्टी डीलर से जमीन अपने नाम कराने के लिए धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

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Ali Ahmed son of Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को प्रयागराज की अदालत से बड़ा झटका लगा है. झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है. अली पर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने और प्रॉपर्टी डीलर से जमीन अपने नाम कराने के लिए धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है, जब प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में अली अहमद के साथ-साथ उसके बड़े भाई उमर अहमद और चार अन्य लोगों असद कालिया, ऐहतेशाम, करीम और एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन सभी ने बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और धूमनगंज स्थित देवघाट की जमीन अपने नाम पर करने के लिए दबाव बनाया.

जमीन बैनामा का दबाव और मारपीट के आरोप

एफआईआर के अनुसार, खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया चौराहे पर अली और उमर अहमद अपने साथियों के साथ बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय में ले गए थे. वहां कथित रूप से उसे कमरे में बंद कर मारपीट की गई और जमीन का बैनामा अली व उमर के नाम करने के लिए धमकाया गया. किसी तरह बिल्डर वहां से भाग निकला और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि डर के कारण उसने बाद में अतीक के गुर्गे असद कालिया को 1.20 करोड़ रुपये दिए. इसके बावजूद जमीन न देने पर उसकी दोबारा पिटाई की गई. हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मोहम्मद मुस्लिम खुद भी खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

झांसी जेल में बंद है अली अहमद

अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद है. कुछ महीने पहले उसे प्रयागराज की नैनी जेल से सुरक्षा कारणों के चलते झांसी शिफ्ट किया गया था. जेल ट्रांसफर के दौरान अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और परेशान न करने की अपील भी की थी.

अब प्रयागराज सेशन कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद अली अहमद की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और गवाहों पर संभावित दबाव की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया है.

अतीक अहमद परिवार से जुड़े कई मामले इन दिनों अदालतों में विचाराधीन हैं. अली अहमद के खिलाफ यह फैसला इस बात का संकेत है कि अदालतें माफिया नेटवर्क से जुड़े अपराधों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं.