Delhi government's strict advisory on Bakrid: दिल्ली सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मद्देनजर सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवैध पशु बलि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की गई है. इस कदम का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करना और पशु कल्याण को बढ़ावा देना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध
एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली में गाय और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसे गंभीर अपराध माना जाएगा. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून का उल्लंघन न हो. पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जो पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव के लिए भी जरूरी है.
स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की अनुमति
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित और अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही की जा सकती है. इसके अलावा, किसी भी अन्य स्थान पर पशु बलि को गैरकानूनी माना जाएगा. यह नियम स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है. लोगों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें और अवैध गतिविधियों से बचें.
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं
सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, पार्कों और अन्य खुले क्षेत्रों में पशु बलि की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने इस पर सख्ती से नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं. अवैध कुर्बानी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यह कदम शहर में स्वच्छता और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली पुलिस को अवैध पशु बलि के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. यह कदम दिल्ली को सुरक्षित, स्वच्छ और संगठित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
सरकार की यह एडवाइजरी बकरीद के दौरान कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और पशु कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करें और दिल्ली को एक बेहतर और सुरक्षित शहर बनाने में सहयोग दें.