नई दिल्ली: इस बार पूरे देश भर में होली का त्योहार 4 फरवरी यानी कि आज मनाया जा रहा है. इस साल होली के रंग कुछ अलग होने वाले हैं, क्योंकि इस साल होली के अवसर पर शराब की दुकानों पर रोक नहीं लगया गया है. जहां पिछले कई सालों से त्योहार के दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती थी, वहीं इस साल ऐसा नहीं होगा. राजधानी में होली पर 'ड्राई डे' नहीं रहेगा.
एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली की सभी शराब की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी. जनवरी में जारी आदेश में जिन दिनों को 'शराबबंदी दिवस' घोषित किया गया था, उनमें होली का नाम शामिल नहीं है. इससे पहले हर साल होली पर बिक्री प्रतिबंधित रहती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे सूची से बाहर रखा है.
STORY | Liquor shops in Delhi to remain open on Holi
— Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2026
Liquor shops across the capital will remain open this Holi, as the government has removed the festival from its list of 'dry days', a senior excise department official said on Tuesday.
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जनवरी में जारी अधिसूचना के अनुसार मार्च के अंत तक जिन दिनों शराब की दुकानें बंद रहेंगी, उनमें गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती जैसे अवसर शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि दुकानों का संचालन इसी आदेश के अनुसार होगा और होली पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है.
भले ही शराब की दुकानें खुली रहें, लेकिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. 4 मार्च को दिल्ली यातायात पुलिस लगभग 134 प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करेगी. इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना और दुर्घटनाओं को रोकना है.
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा तेज गति, लापरवाही से ड्राइविंग, लाल बत्ती पार करना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना और स्टंट करने जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. गंभीर उल्लंघन की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है.