अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद अन्ना हजारे का यू-टर्न, कोर्ट के फैसले पर कही ये बड़ी बात

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आरोप साबित नहीं हुए हैं. इसके बाद अन्ना हजारे का बयान आया है.

Date Updated Last Updated : 27 February 2026, 10:02 PM IST
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शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आरोप साबित नहीं हुए हैं. इसके बाद अन्ना हजारे का बयान आया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी शराब घोटाले में अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया. सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अन्ना हजारे का बयान

अन्ना हजारे ने कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. वह बेगुनाह साबित हुए हैं और अब सभी को कोर्ट का फैसला मानना​​चाहिए. 2011 के एंटी-करप्शन मूवमेंट में अपने साथी अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे ने कहा, "हमारा देश अपने ज्यूडिशियल और सिक्योरिटी सिस्टम के दम पर चलता है. इतने बड़े देश में अलग-अलग पार्टियां, जातियां, धर्म और कम्युनिटी होने के बावजूद, यह ज्यूडिशियरी की वजह से है." इसके बिना अराजकता और अशांति फैलेगी. अब जब कोर्ट ने फैसला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे मानना ​​ही होगा.

अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल

उनसे पूछा गया कि उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और इस स्कैम को मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा था, तो अन्ना हजारे ने जवाब दिया, "मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले जो कुछ भी कहा, वह ज्यूडिशियल सिस्टम का फैसला नहीं था. अब जब ज्यूडिशियल सिस्टम ने फैसला दिया है कि वह दोषी नहीं हैं, तो हमें इसे मानना ​​ही होगा. अगर उस समय ज्यूडिशियल सिस्टम ने फैसला दिया होता, तो हम यह नहीं कहते."

CBI ने साजिश रचने की कोशिश की

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आरोप साबित नहीं हुए हैं. CBI ने साज़िश बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी थ्योरी पक्के सबूतों के बजाय अंदाजे पर आधारित थी.

कोर्ट के फैसले के बारे में मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमें एक बार फिर अपने संविधान और बी.आर. अंबेडकर पर गर्व है, जिन्होंने हमें संविधान दिया. सच की एक बार फिर जीत हुई है."

CBI ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के ठीक छह घंटे बाद, CBI ने फैसले को चुनौती देते हुए और इसे रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

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