सुप्रीम कोर्ट की महिला को फटकार, शादीशुदा होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध, रेप के आरोप पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई, जो एक पुरुष पर रेप का आरोप लगाते हुए उसकी अग्रिम जमानत का विरोध कर रही थी. कोर्ट ने महिला के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद वह जानबूझकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध में थी. 

Date Updated Last Updated : 17 July 2025, 04:35 PM IST
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Supreme Court Rape allegation: सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई, जो एक पुरुष पर रेप का आरोप लगाते हुए उसकी अग्रिम जमानत का विरोध कर रही थी. कोर्ट ने महिला के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद वह जानबूझकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध में थी. 

क्या है पूरा मामला 

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बुधवार, 16 जुलाई 2025 को इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता महिला ने दावा किया कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने यह भी कहा कि आरोपी के दबाव में उसने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने बिहार पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज की.

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

कोर्ट ने महिला की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आप एक शादीशुदा महिला हैं, आपके दो बच्चे हैं. आप एक परिपक्व महिला हैं और आपको अपने कृत्यों की पूरी समझ थी. कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप बार-बार होटल क्यों जाती थीं? आप जानती थीं कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है. 

कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले को सही ठहराया, जिसमें यह पाया गया कि तलाक के बाद आरोपी ने महिला के साथ कोई संबंध नहीं बनाया. महिला और आरोपी की मुलाकात 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. महिला का आरोप है कि 6 मार्च 2025 को तलाक के बाद आरोपी ने शादी से मुकर गया. हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि तलाक के बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं था. 

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