चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, ED की कार्रवाई पर वकील का विरोध

रिजवी ने जोर देकर कहा कि बघेल को कभी भी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन नहीं भेजा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना ठोस सबूत और प्रक्रियात्मक कार्रवाई के बघेल की गिरफ्तारी कैसे जायज हो सकती है.

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Raipur News: ED द्वारा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील फैजल रिजवी ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रिजवी ने कहा कि चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने के बाद ईडी ने पांच दिन की रिमांड की मांग की, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया. 

ईडी की याचिका और बंसल का बयान

फैजल रिजवी ने दावा किया कि ईडी ने अपनी मुख्य शिकायत के बाद तीन पूरक शिकायतें दाखिल कीं, लेकिन इनमें से किसी में भी चैतन्य बघेल का नाम शामिल नहीं था. रिजवी ने जोर देकर कहा कि बघेल को कभी भी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन नहीं भेजा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना ठोस सबूत और प्रक्रियात्मक कार्रवाई के बघेल की गिरफ्तारी कैसे जायज हो सकती है.

कानूनी प्रक्रिया पर सवाल

रिजवी ने ईडी की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला और कहा कि बघेल के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई. उन्होंने इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताया और कहा कि यह मामला निष्पक्ष जांच की मांग करता है. रिजवी ने अदालत से अनुरोध किया कि बघेल को रिमांड पर भेजने की बजाय मामले की गहराई से जांच की जाए.

आगे की कार्रवाई

यह मामला रायपुर की अदालत में चर्चा का विषय बना हुआ है. चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने स्थानीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है, और लोग इस मामले में ईडी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं. अदालत में अगली सुनवाई में इस मामले पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है.