रणवीर अल्लाहबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, "अब कान खोलकर सुन लें"

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की विवादास्पद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन ट्रोल्स पर निशाना साधा, जिन्होंने अल्लाहबादिया की आलोचना करने के लिए उन्हें निशाना बनाया था.

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Priyanka Chaturvedi gave her statement on Ranveer Allahbadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की विवादास्पद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन ट्रोल्स पर निशाना साधा, जिन्होंने अल्लाहबादिया की आलोचना करने के लिए उन्हें निशाना बनाया था. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने X (ट्विटर) पर लिखा, "इन सभी सस्ते और पेमेंट लेकर ट्रोल करने वाले लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुननी चाहिए. ये वही कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके बनाए कंटेंट पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है."

संसद में उठाएंगी मुद्दा

पिछले सप्ताह ही प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐलान किया था कि वे यूट्यूब शो "इंडियाज़ गॉट लैटेंट" में दिए गए आपत्तिजनक बयानों को संसदीय स्थायी समिति में उठाएंगी. उन्होंने कहा था, "यह शो जिस तरह के भद्दे और ईशनिंदा से भरे कंटेंट को कॉमेडी के नाम पर बढ़ावा दे रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए. ये प्लेटफॉर्म युवा पीढ़ी को प्रभावित करते हैं और इस तरह की गंदगी को कंटेंट के रूप में परोसा जा रहा है."

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "इनके मन में बहुत गंदगी भरी है, जिसे उन्होंने यूट्यूब शो में उगल दिया है."

हालांकि, कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों को सुनने के बाद अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील ने किया समर्थन

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील अभा सिंह ने कहा, "मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की अश्लील टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने सही कहा कि उनके बयान से माताओं, बेटियों और बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हुई है. हालांकि, अदालत ने अंतरिम सुरक्षा दी है, लेकिन जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं."

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  • गिरफ्तारी से राहत: मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी नहीं होगी.
  • नई एफआईआर पर रोक: इसी विवाद से जुड़े किसी नए मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी.
  • यूट्यूब शो पर रोक: अल्लाहबादिया और उनके साथी इन्फ्लुएंसर्स को अगली सूचना तक कोई नया शो प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी गई.
  • पासपोर्ट जमा करने का आदेश: अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते.
  • जांच में सहयोग का निर्देश: महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा.