National Herald case: सोनिया गांधी के वकील ने ED पर उठाए सवाल, कहा- ना पैसा गया, ना संपत्ति बदली

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश कीं. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक अनूठा मामला है, जिसमें न तो किसी पैसे का हेर-फेर हुआ और न ही संपत्ति का मालिकाना हक बदला गया.

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National Herald case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश कीं. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक अनूठा मामला है, जिसमें न तो किसी पैसे का हेर-फेर हुआ और न ही संपत्ति का मालिकाना हक बदला गया.

ना संपत्ति बदली, ना पैसा डायवर्ट

सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्ति दशकों से उसके पास है और उसका एक इंच भी हस्तांतरित नहीं हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई संपत्ति या पैसा किसी कांग्रेस नेता को नहीं मिला, तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप कैसे बनता है?

गैर-लाभकारी कंपनी पर सवाल

सिंघवी ने तर्क दिया कि AJL को कर्जमुक्त करने के लिए यंग इंडियन का गठन किया गया, जो एक गैर-लाभकारी (सेक्शन 8) कंपनी है. ऐसी कंपनी लाभांश वितरित नहीं कर सकती. उन्होंने पूछा, “कौन ऐसी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, जहां निदेशक पैसे को छू भी नहीं सकते?” सिंघवी ने 1954 के वोडाफोन केस का हवाला देते हुए कहा कि कानूनन संपत्ति का स्वामित्व AJL के पास ही है.

ED की कार्रवाई पर सवाल

सिंघवी ने ED की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में दर्ज शिकायत पर 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि ED ने एक निजी शिकायत को आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल की, बिना किसी FIR या अधिकृत जांच के.

उन्होंने कहा, “यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.”सुनवाई जारीकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी. यह मामला कांग्रेस नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.