दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों के लिए आया नया अपडेट, क्या-क्या पाबंदियां...

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते GRAP 3 लागू कर दिया गया है जिसके बाद यहां के स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया गया है. बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आप भी जान लें.

Date Updated Last Updated : 03 January 2025, 10:33 PM IST
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Courtesy: social media

Delhi NCR School: बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश जारी किए गए हैं. दिल्ली-एनसीआर में खराब हवा के कारण एक बार फिर GRAP-3 लागू कर दिया गया है. जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की फिजिकल क्लासेस स्थगित कर दी गई हैं और पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प रहेगा. ऐसे में अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि आपके बच्चों के स्कूल कैसे चलेंगे. इस बारे में आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं.

इससे पहले भी दिसंबर महीने में राजधानी दिल्ली में एयर स्टॉक 374 तक पहुंच गया था जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है क्योंकि उस समय भी दिल्ली में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू थीं. ग्रेप-3 के तहत कई तरह के सामूहिक दाखिलों पर भी रोक लगाई गई है, इसके अलावा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कोचिंग को हाइब्रिड मोड पर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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