Delhi Liquor Scam: हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी से मांगा 2 अप्रैल तक जवाब

Delhi Liquor Scam: केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है. आप सुप्रीमो के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को अमान्य करना था.

Date Updated Last Updated : 27 March 2024, 09:38 PM IST
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Delhi Liquor Scam: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में रूज रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

इससे पहले केजरीवाल ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी की हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाए. केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है. आप सुप्रीमो के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को अमान्य करना था. उनकी प्रार्थना है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए.

सिंघवी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी और असहयोग के आधार का ईडी ने दुरुपयोग किया है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेंगी और ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देंगी. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में आदेश पारित करेंगी जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. सिंघवी ने अदालत से अपील की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी रिहाई का आदेश देकर अंतरिम राहत दी जाए.

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