कर्नाटक सरकार का क्राउड कंट्रोल बिल, RCB जश्न भगदड़ के बाद सख्त कानून की तैयारी

RCB की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान भगदड़ की घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया है. इस घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025' का मसौदा तैयार किया है.

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Karnataka Crowd Control Bill: RCB की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान भगदड़ की घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया है. इस घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025' का मसौदा तैयार किया है. इस विधेयक को कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया गया और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

नए कानून का उद्देश्य

'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025' का मुख्य उद्देश्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना है. इसके तहत आयोजकों को बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करेगा. सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों, जैसे रथ यात्रा, उर्स, पालकी उत्सव और मेले पर लागू नहीं होगा. इस प्रावधान से पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, जबकि अन्य बड़े आयोजनों पर कड़ी निगरानी होगी.

RCB जश्न हादसा

4 जून 2025 को बेंगलुरु में RCB की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और कई घायल हो गए. यह आयोजन बिना पर्याप्त अनुमति और सुरक्षा इंतजामों के हुआ, जिसके लिए RCB, KSCA और BCCI पर सवाल उठे. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.