दिल्ली-NCR में ग्रैप-IV लागू, क्या अब स्कूल रहेंगे बंद? जानें नियम

दिल्ली-NCR में गंभीर एयर पॉल्यूशन के चलते GRAP-IV लागू किया गया है. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में 15 दिसंबर से फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे.

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नई दिल्ली: दिल्ली- NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के लेवल के कारण GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. हवा की क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंच गई है, इसलिए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में सोमवार, 15 दिसंबर से फिजिकल क्लास बंद कर दी जाएंगी. यह फैसला बच्चों को जहरीली हवा के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लिया गया है.

शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को फॉलो करेंगे. क्लास 5 तक की क्लास, साथ ही क्लास 6 से 11 तक की क्लास हाइब्रिड मोड में शिफ्ट हो जाएंगी, जिसमें ऑनलाइन और सीमित ऑफलाइन टीचिंग शामिल होगी. हालांकि, क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है और वे फिजिकल क्लास में आना जारी रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं. स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे फिजिकल अटेंडेंस को जितना हो सके कम करें और ऑनलाइन लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दें.

क्या है GRAP-IV की गाइडलाइंस

GRAP-IV गाइडलाइंस के तहत, राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को भी क्लास 6 से 9 और क्लास 11 के लिए फिजिकल क्लास को पूरी तरह से सस्पेंड करने की इजाजत है, अगर लोकल पॉल्यूशन की स्थिति और खराब होती है. इसका मकसद स्टूडेंट्स को प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से कम करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि एकेडमिक एक्टिविटी सुचारू रूप से चलती रहें.

नोएडा और गाजियाबाद 

बढ़ते पॉल्यूशन का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों ने भी बड़े बदलावों की घोषणा की है. गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिला शिक्षा अधिकारियों ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि प्री-नर्सरी से क्लास 5 तक की सभी क्लास अगले आदेश तक पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में चलेंगी.

हाइब्रिड फॉर्मेट में चलेंगे क्लास

नोएडा और गाजियाबाद में क्लास 6 से 9 और क्लास 11 के लिए, स्कूल हाइब्रिड फॉर्मेट में काम करेंगे, जहां भी संभव हो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों क्लास की अनुमति होगी. ये निर्देश दोनों जिलों के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होते हैं. अधिकारियों ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि नए आदेश जारी होने तक गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें.

केंद्र ने उठाए सख्त कदम

इससे पहले, दिल्ली-NCR की हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में आने के बाद केंद्र ने पॉल्यूशन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए थे. पॉल्यूशन से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बने हुए हैं, खासकर बच्चों के लिए, इसलिए माता-पिता और स्कूलों से सहयोग करने और फिजिकल अटेंडेंस के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है.