नवाज शरीफ के दोनों बेटों को कोर्ट से राहत,पढ़े पूरी खबर

हुसैन नवाज और हसन नवाज ने अपने वकील काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में इस संबंध में एक आवेदन दायर किया। इसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, अल-अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स मामलों में जारी उनके स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई।

Date Updated Last Updated : 09 March 2024, 09:13 AM IST
फॉलो करें:

तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के दोनों बेटों को जवाबदेही अदालत से राहत मिल गई है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले के मुताबिक 14 मार्च तक वारंट निलंबित कर दिए गए हैं। सात साल पहले अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित करने के बाद भाइयों के वारंट जारी किए गए थे।

हुसैन नवाज और हसन नवाज ने अपने वकील काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में इस संबंध में एक आवेदन दायर किया। इसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, अल-अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स मामलों में जारी उनके स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई। जवाबदेही न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने हुसैन और हसन नवाज की अर्जियों पर सुनवाई की।

दोनों औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं

वकील ने न्यायाधीश को सूचित किया कि वे क्रमशः सऊदी अरब और ब्रिटेन के निवासी हैं। इन संदर्भों में उन्हें पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सेवानिवृत्त कैप्टन सफदर के साथ आरोपी के रूप में नामित किया गया था। इन संदर्भों में मुकदमा तब शुरू हुआ जब दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। वकील ने कहा कि वह औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे और राज्य ने कभी भी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने की कोशिश नहीं की।

Tags :

सम्बंधित खबर

Recent News