विपक्ष का नंबरगेम! ओम बिरला के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. हालांकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत होने के कारण विपक्ष के लिए यह प्रस्ताव पारित कराना मुश्किल माना जा रहा है.

Date Updated Last Updated : 09 March 2026, 10:25 AM IST
फॉलो करें:
Courtesy: X Om Birla

नई दिल्ली: संसद के बजट सेशन का दूसरा फेज आज से शुरू होने वाला है. इस सेशन के दौरान पहली चर्चा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने की उम्मीद है. विपक्ष ने बजट सेशन के पहले फेज में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस फाइल किया था, जिस पर 118 मेंबर्स के साइन हैं. उस समय तृणमूल कांग्रेस के MPs ने नोटिस पर साइन नहीं किए थे, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सपोर्ट करेगी.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों के मुताबिक दो MPs के साइन, 14 दिन का नोटिस और हाउस में 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है. कांग्रेस के तीन MP, मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश और मल्लू रवि ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस नोटिस फाइल किया है, जिसे 118 विपक्षी MPs का सपोर्ट है. 

लोकसभा की कार्यवाही की कौन करेगा अध्यक्षता?

नोटिस अप्रूव होने के बाद डिबेट का समय तय किया जाएगा और लोकसभा में डिबेट होगी. इस डिबेट के दौरान लोकसभा स्पीकर, स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे. नियम यह है कि डिप्टी स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे. चूंकि डिप्टी स्पीकर अभी तक चुना नहीं गया है, इसलिए स्पीकर के पैनल में सबसे सीनियर MP स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे. इस मामले में जगदंबिका पाल के स्पीकर की कुर्सी पर बैठने की संभावना है.

नो-कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया है? 

यह पहली बार नहीं है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो. पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहला नो-कॉन्फिडेंस मोशन 1954 में लोकसभा स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ लाया गया था. हालांकि, मावलंकर के खिलाफ यह नो-कॉन्फिडेंस मोशन 489 के मुकाबले 364 वोटों से हार गया था.

1966 में मधु लिमये ने लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, लेकिन नंबर कम होने की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया था. 

1987 में CPM लीडर सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाया था. उस समय थंबी दुरई डिप्टी स्पीकर थे, और यह मोशन भी हार गया था. 

दिसंबर 2024 में विपक्ष ने राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था. विपक्ष के 60 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए थे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने इसे खारिज कर दिया था.

क्या विपक्ष के पास नंबर हैं?

लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 272 की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट के बाद भी विपक्ष के पास मेजॉरिटी नहीं है. मौजूदा लोकसभा में सरकार के पास 293 MPs का सपोर्ट है, जिसमें BJP के 240, जेडीयू के 16, टीडीपी के 12 और दूसरी NDA पार्टियों के MPs शामिल हैं, जो काफी मेजॉरिटी देते हैं.

वहीं विपक्ष के पास कांग्रेस के सिर्फ 99 MPs और समाजवादी पार्टी, DMK, तृणमूल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के 238 MPs हैं. इसका मतलब है कि अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, तो विपक्ष के हारने की संभावना है.

सम्बंधित खबर