बियर प्रेमियों के लिए बुरी खबर, नई आबकारी नीति के तहत 12 जून से बढ़ेंगे दाम

हरियाणा में बियर प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका! 12 जून 2025 से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत बियर और अन्य मादक पेय पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि होने जा रही है.

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Excise Policy 2025: हरियाणा में बियर प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका! 12 जून 2025 से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत बियर और अन्य मादक पेय पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि होने जा रही है. इस नीति के अनुसार, भारतीय बियर की कीमतों में 55% तक और आयातित बियर की कीमतों में 45% तक की बढ़ोतरी होगी.

बियर की कीमतों में भारी उछाल

नई नीति के तहत, लोकप्रिय भारतीय बियर ब्रांड जैसे किंगफिशर, कार्ल्सबर्ग, और बडवाइज़र की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी. उदाहरण के लिए, 650 मिलीलीटर की किंगफिशर अल्ट्रा की बोतल की कीमत ₹90 से बढ़कर ₹140 हो जाएगी.

वहीं, 330 मिलीलीटर की बडवाइज़र या कार्ल्सबर्ग की बोतल ₹75 से बढ़कर ₹120 हो जाएगी. आयातित बियर जैसे कोरोना और एम्स्टेल के 500 मिलीलीटर के डिब्बे की कीमत ₹200 से बढ़कर ₹290 हो जाएगी.

अन्य मादक पेय पदार्थों पर भी असर

नई आबकारी नीति केवल बियर तक सीमित नहीं है. भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और आयातित विदेशी शराब (IFL) की कीमतों में भी 15-20% की वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए, 750 मिलीलीटर की एब्सोल्यूट वोदका की बोतल की कीमत ₹1,200 से बढ़कर ₹1,500 हो जाएगी, जबकि ग्लेनलिवेट की कीमत ₹3,200 से बढ़कर ₹3,800 हो जाएगी.

नीति के पीछे का उद्देश्य

गुरुग्राम (पश्चिम) के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने इस नीति की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के साथ मूल्य समानता लाना और भारतीय निर्मित शराब को बढ़ावा देना है. साथ ही, आबकारी विभाग का लक्ष्य शराब बिक्री से राजस्व को अधिकतम करना और आयातित शराब की खपत को कम करना है.

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

इस मूल्य वृद्धि से हरियाणा के बियर और शराब प्रेमियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. नई नीति 12 जून 2025 से लागू होगी, जिसके बाद शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के समान हो जाएंगी.