प्रदूषण पर सख्ती: दिल्ली में आधे कर्मचारी घर से करेंगे काम, GRAP नियम अपने आप होंगे लागू

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल GRAP की पाबंदियां स्वतः लागू करने का फैसला किया है. साथ ही पार्किंग शुल्क दोगुना करने का आदेश आया है.

Date Updated Last Updated : 02 July 2026, 11:06 AM IST
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Courtesy: pinterest//@layanayanas

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई सख्त नियम खुद ब खुद लागू हो जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे हर वर्ष अलग-अलग आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पहले से तय रहेंगे.सरकार

सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही आएंगे

नई अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय में काम करेंगे. बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे.

ग्रैप की पाबंदियां स्वत: होंगी लागू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों को एकीकृत कर सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है. इसमें संशोधित ग्रैप (GRAP), सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पिछले वर्षों के अनुभवों को शामिल किया गया है. अब सर्दियों के पूरे मौसम में इन नियमों को स्वत: लागू किया जाएगा.

बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा ईंधन

सरकार ने पूरे वर्ष के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र होगा. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

बाहरी पुराने वाहनों और निर्माण कार्य पर सख्ती

दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. हालांकि, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है. इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाली निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके.

पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

सरकार ने निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है. हालांकि, दिल्ली मेट्रो (DMRC) की पार्किंग इस व्यवस्था से बाहर रहेगी. इसके साथ ही नगर निगम और दिल्ली सरकार के कुछ कार्यालयों के कामकाज के समय में भी बदलाव किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इन उपायों से सर्दियों में राजधानी की हवा को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

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