Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति के पास विदेशी आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है. ट्रंप ने भारत पर लगाए गए शुल्क को उचित ठहराते हुए दावा किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यह ज़रूरी था.
ट्रंप प्रशासन का कोर्ट में दावा
ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि भारत पर लगाए गए टैरिफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत वैध हैं. प्रशासन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से ऊर्जा खरीद को नियंत्रित करने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया, जो यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है." उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है.
विदेश नीति पर खतरे का हवाला
अपील में ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी कि टैरिफ हटाने से अमेरिका की विदेश नीति पर गंभीर असर पड़ेगा. इससे यूरोपीय यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौते खतरे में पड़ सकते हैं. प्रशासन ने कहा कि टैरिफ नीति ने पहले ही कई देशों के साथ मजबूत फ्रेमवर्क समझौते स्थापित किए हैं, और इसे रद्द करना वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को बढ़ावा देगा.
ट्रंप को सताने लगा हार का डर
ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि यह मुकदमा हार गए, तो अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान होगा. उन्होंने कहा, " इस हार से हमें इसे रद्द करना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका की आर्थिक समृद्धि खतरे में पड़ जाएगी."
ट्रंप का यह कदम उनकी व्यापार नीतियों और वैश्विक रणनीति को बचाने की कोशिश है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल अमेरिका, बल्कि भारत और अन्य व्यापारिक साझेदारों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा.