बिहार: पटना में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद और फायरिंग मामले में मंगलवार को चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाते हुए पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. वहीं, इसी विवाद से जुड़े दूसरे पक्ष ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से राहत नहीं मिल सकी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके साथ ही फायरिंग मामले में गिरफ्तार खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी अदालत में आज सुनवाई की जाएगी.
हत्या के प्रयास और शस्त्रों के कथित अवैध उपयोग से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान ने अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए जांच को प्रभावित होने की आशंका जताई. अदालत ने मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी, जो 20 जून को निर्धारित की गई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा है. साथ ही फैजल खान के किसी संभावित आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में सहयोग करना आरोपी की जिम्मेदारी होगी. यदि पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो उन्हें उपस्थित होना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना होगा.
यह मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें कोचिंग संस्थान के आसपास फायरिंग होने का दावा किया गया था. वीडियो सामने आने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैजल खान और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसके बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है.
इसी विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से राहत नहीं मिली. खान ग्लोबल स्टडीज के एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट के आरोप में दायर नियमित जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन मंगलवार को आदेश सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोप है कि मारपीट की घटना में गार्ड को चोटें आई थीं और इसी आधार पर मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस ने इस मामले में रौशन आनंद के अलावा अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को भी गिरफ्तार किया था. तीनों को शुरुआती जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. कदमकुआं थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी है.
फायरिंग मामले में गिरफ्तार खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में आज सुनवाई की जाएगी. दोनों आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायालय ने पुलिस से केस डायरी और जांच के दौरान जुटाए गए सबूत भी मांगे थे. ऐसे में आज सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर फैसला आने की संभावना है.