पटना: पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में चर्चित खान सर यानी फैसल खान की किस्मत का फैसला आज हो सकता है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. कोर्ट का फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या जेल जाना पड़ेग
इस मामले में छात्रों के बीच गहरी विभाजन है. खान सर के समर्थक छात्र उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के विद्यार्थी खान सर को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं. हजारों छात्र रोशन आनंद की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं. वे तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस पर खान सर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं.
खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की याचिका दायर की. उनकी तरफ से वकील अरविंद कुमार ने यह याचिका पेश की. वकील का कहना है कि पुलिस ने बिना ठोस आधार के खान सर पर गंभीर धाराएं लगाईसबकी नजरें कोर्ट पर
आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है. अगर कोर्ट अग्रिम जमानत दे देता है तो खान सर को तत्काल राहत मिल जाएगी. अगर याचिका खारिज हुई तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है. पूरी कोचिंग जगत और छात्रों की नजरें पटना सिविल कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं. गई है. उन्होंने दावा किया कि लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने पर आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता.
वकील अरविंद कुमार का आरोप है कि दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने के लिए खान सर पर FIR दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि यह बदले की भावना से किया गया है. खान सर के स्टाफ ने 2 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह FIR आई.
पिछले मंगलवार को पटना के कोचिंग सेंटर इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी. खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी और उनके बयान के आधार पर फैसल खान पर भी FIR दर्ज की गई. पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन खान सर अभी तक फरार हैं. उधर, खान सर की शिकायत पर ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद पहले से जेल में हैं.खान सर के वकील ने स्पष्ट किया है कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे. उनका तर्क है कि गार्ड्स ने सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की थी और इसमें कोई घायल नहीं हुआ. फिर भी खान सर को बदनाम करने और फंसाने के लिए उनका नाम FIR में जोड़ा गया.