फूड डिलीवरी कंपनी Zomato को GST विभाग का बड़ा झटका, जमा करना पड़ सकता है इतना जुर्माना

स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, जोमैटो को यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मिला है. जीएसटी जीएसटी ने रिटर्न और खातों का ऑडिट करने के बाद जीएसटी को यह नोटिस भेजा है.

Date Updated Last Updated : 17 March 2024, 04:03 PM IST
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फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को करोड़ों रुपये का झटका लग सकता है. कंपनी को गुजरात में जीएसटी विभाग से जुर्माना नोटिस मिला है, जिसमें 8 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। यह नोटिस गुजरात के राज्य कर उपायुक्त की ओर से आया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को जीएसटी पेनल्टी डिमांड नोटिस के बारे में जानकारी दे दी है. स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, जोमैटो को यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मिला है. जीएसटी जीएसटी ने रिटर्न और खातों का ऑडिट करने के बाद जीएसटी को यह नोटिस भेजा है.

नोटिस के मुताबिक, कंपनी ने कम जीएसटी चुकाते हुए ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, गुजरात जीएसटी ने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का डिमांड ऑर्डर भेजा है। ब्याज और जुर्माना जोड़ने के बाद कुल रकम 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. डिमांड ऑर्डर का सटीक आंकड़ा 4,11,68,604 रुपये है. ब्याज और जुर्माना जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 8,57,77,696 रुपये होता है।

इससे पहले जीएसटी विभाग ने जोमैटो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जोमैटो के मुताबिक, जीएसटी विभाग ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और हर मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. जोमैटो का कहना है- शायद जीएसटी विभाग ने डिमांड ऑर्डर पारित करते समय प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। कंपनी इस डिमांड ऑर्डर के खिलाफ अपील करने जा रही है. जोमैटो को भरोसा है कि अपीलीय प्राधिकरण में फैसला उसके पक्ष में होगा और इससे उस पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि, अगर फैसला गलत हुआ तो जोमैटो को 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ सकता है.

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