CAA कानून देश में हुआ लागू, अधिसूचना जारी, जानें क्या होगा इसका असर

सीएए लागू होने के बाद मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

Date Updated Last Updated : 11 March 2024, 11:28 PM IST
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देश में आज CAA लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही भारत के तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है। सीएए लागू होने के बाद मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

सीएए दिसंबर 2019 में लागू किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इस कानून को लाने का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह कानून लाया गया, जिसके पारित होने के बाद अधिसूचना जारी की जा रही है।

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