गोधरा ट्रेन हत्याकांड: पैरोल पर रिहा होने के 4 महीने बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा दोषी पुणे से गिरफ्तार

वर्ष 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 55 वर्षीय एक दोषी को महाराष्ट्र के पुणे जिले में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. वह पिछले वर्ष सितम्बर में पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद फरार हो गया था. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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Courtesy: Social Media

गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले फरार दोषी को महाराष्ट्र के पुणे जिले में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने 22 जनवरी को सलीम जर्दा को गिरफ्तार किया जो 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 31 दोषियों में शामिल था. जर्दा 17 सितंबर 2024 को सात दिन की पैरोल पर गुजरात की जेल से बाहर आया था और इसके बाद वह फरार हो गया था.

आलेफाटा पुलिस थाने के निरीक्षक दिनेश तायडे ने कहा, ‘‘हमने 22 जनवरी को उसे (सलीम जर्दा) और उसके गिरोह के सदस्यों को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया. वे पुणे के ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. जांच में पता चला कि वह गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले का दोषी भी है.’’

उन्होंने बताया कि जांच में चोरी के तीन ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें जर्दा संलिप्त था. अधिकारी ने कहा, ‘‘वह अपने गिरोह के साथ गुजरात के गोधरा से पुणे जिले में आता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था.’’

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे में आगजनी करने के मामले में जर्दा और अन्य को 27 फरवरी 2002 को दोषी ठहराया गया था. इस कांड में 59 लोगों की जान चली गई थी.

(इस खबर को सलाम हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)