सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को NEET-PG 2025 की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दो शिफ्ट की व्यवस्था को "मनमानी" करार देते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
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दो शिफ्ट पर कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "दो शिफ्ट में परीक्षा से समान अवसरों का उल्लंघन होता है. दो प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर कभी एक समान नहीं हो सकता." कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उम्मीदवारों के लिए अनुचित है.
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NBE के तर्क खारिज
NBE ने दावा किया कि एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, "देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, पूरे देश में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना संभव है."
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याचिका से शुरू हुआ मामला
यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया, जिनमें NBE के दो शिफ्ट में NEET-PG 2025 आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दो शिफ्ट की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.
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योग्यता पर भाग्य को प्राथमिकता?
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में कहा कि दो शिफ्ट की परीक्षा "योग्यता" के बजाय "भाग्य" को बढ़ावा देती है. उन्होंने 2024 की NEET-PG परीक्षा का हवाला दिया, जो दो शिफ्ट में हुई थी और विवादों में घिरी थी.
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NEET-UG से तुलना
कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब NEET-UG, जिसमें अधिक उम्मीदवार होते हैं, एक शिफ्ट में हो सकती है, तो NEET-PG दो शिफ्ट में क्यों? NBE ने जवाब दिया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए सीमित केंद्र हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया.
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परीक्षा की तारीख और व्यवस्था
NEET-PG 2025 की परीक्षा 15 जून 2025 को कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर होगी. सुप्रीम कोर्ट ने NBE को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने का आदेश दिया है. परिणाम 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है.