डूंगरपुर में जबरन घर तोड़ने के मामले में इस सपा विधायक को बड़ा झटका, 7 साल की सजा सुनाई

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा बाकी 3 आरोपियों को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

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सपा विधायक आजम खान के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. डूंगरपुर में जबरन घर तोड़ने के मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा बाकी 3 आरोपियों को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. रामपुर जिले की विशेष अदालत ने डूंगरपुर में घर में तोड़फोड़ के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने गंज थाने में दर्ज मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिले ने किया है अहमद खान और पूर्व पुलिस अधिकारी (सीओ) आले हसन और बरकत अली को दोषी ठहराया गया जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। उन्होंने बताया था कि इस मामले में सजा सुनाने के लिए 18 मार्च की तारीख तय की गई है.

उन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर कांड में भारत सरकार ने तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां, तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अज़हर अहमद खां और तत्कालीन सीओ (सिटी) आले हसन खां समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. समाजवादी सरकार के समय घर में तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दंड संहिता की धारा 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में दर्ज किया गया है.